अनंतिम पेंशन का प्राविधान है, और सब कुछ उसके बैंकखाते में स्वयमेव चला जाता है.
2.
अगर कर्मचारी सेवा के अंतिम महीनों में वेतन लेते हुए सकुशल रिटायर हुआ है तो अनंतिम पेंशन देने में भी कोई बैधानिक कठिनाई नहीं है.
3.
बिभागीय व न्यायिक कार्यवाही की दशा में भी अनंतिम पेंशन देय है, लेकिन ग्रेच्युटी रूकी रहेगी, लेकिन माननीय न्यायालय ने इसे केवल आर्थिक गबन तक सीमित कर दिया है.